जागरण संवाददाता, पठानकोट
नगर निगम पठानकोट का सर्जिकल स्ट्राइक गलत जानकारी देकर लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं पर जारी है। नगर निगम ने नवम्बर 10 से 23 तक अभियान चलाकर गलत जानकारी देकर लाभ उठा रहे तीन लोगों को नोटिस जारी किए हैं। बिना कनेक्शन के पानी की सुविधा ले रहे दो उपभोक्ताओं से 19 हजार का जुर्माना भी वसूला है। निगम प्रशासन ने आने वाले दिनों में गैरकानूनी कनेक्शन धारकों व गलत सूचना देकर लाभ उठा रहे लोगों को चेक करने के लिए 12 टीमें गठित करेगी। इसी महीने निगम की हाउस मी¨टग में मंजूरी मिलने के बाद ठेकेदारी प्रथा के तहत नई भर्ती कर चे¨कग का काम शुरू कर देगी। इस बात की पुष्टि सीवरेज एवं वॉटर सप्लाई ¨वग के इंचार्ज इंस्पेक्टर अश्वनी शर्मा ने की।
जानकारी के अनुसार पठानकोट नगर निगम की कुल 2.84 लाख आबादी में से शहर की 1.85 लाख आबादी है। निगम केवल शहरी आबादी वाले उपभोक्ताओं से ही पानी व सीवरेज बिलों की सीधे तौर पर वसूली कर रहा है। शहर में कुल 27 हजार उपभोक्ता हैं जिसमें से 19 हजार उपभोक्ताओं को सरकार के नियमों से छूट मिली हुई है यानि की 27 हजार उपभोक्ताओं में मात्र 8600 उपभोक्ता ही पानी व सीवरेज का बिल भरते हैं। राज्य सरकार की ओर से शहरी आबादी में 5 मरले से कम जगह वाले मकानों को पिछले 10 साल से सीवरेज व पानी बिलों में छूट दे रखी है।
इसलिए करवाना पड़ा सर्वे
निगम की वॉटर सप्लाई एवं सीवरेज विभाग के सूत्रों का कहना है कि दो माह पहले निगम ने जब गैरकानूनी कनेक्शन धारकों की पहचान करने का काम शुरू किया था तो एक व्यकित ऐसा पाया गया जिसने हलफनामे में तो अपना प्लॉट पांच मरले बताया था लेकिन चे¨कग करने पर वह छह मरले पाया गया। इसके बाद उक्त उपभोक्ता को जुर्माना किया गया और सिक्योरिटी व जुर्माना भरने के बाद ही उसका दोबारा कनेक्शन शुरू किया गया। सूत्रों का कहना है कि पहले पठानकोट नगर कौंसिल हुआ करता था और स्टाफ भी कम होता था जिस कारण चेक करने का काम फाइलों तक ही सीमित रहता था। अब चूंकि पठानकोट नगर निगम बन चुका है और स्टाफ भी लगभग पूरा है ऐसे में चेक करने का काम यकीनी बनाना जरूरी है।
गैरकानूनी को कानूनी करवाने पर यह होगी फीस
निगम के वाटर सप्लाई एवं सीवरेज ¨वग के अधिकारियों का कहना है कि पांच मरले तक के उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से बिल में छूट है लेकिन, यदि कोईं गैरकानूनी कनेक्शन धारक है तो उसे भी 2 हजार रुपये सिक्योरिटी के रूप में देना पड़ेगा। रोड क¨टग यदि होती है तो उसका चार्ज अलग से रहेगा। कॉमर्शियल उपभोक्ता को लीगल करवाने पर 6 हजार रुपये सिक्योरिटी व रोड क¨टग की अलग से फीस देनी पड़ेगी।
नगर निगम की वाटर-सप्लाई एवं सीवरेज टैक्स ब्रांच के इंस्पेक्टर अश्वनी शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक शहरी आबादी में नए मरलों (225 स्क्वायर फीट मरला और कुल 1125 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट) में रहने वाले केवल उपभोक्ताओं को ही इसमें छूट है। पांच मरले वाला उपभोक्ता पुराने मरलों (275 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट) धारक को इस सुविधा का लाभ नहीं है।
दूसरे फेज में कहां हुई चेकिंग
दूसरे फेज में की गई चे¨कग के दौरान मोहल्ला ओहरिया, गांधी नगर व घरथौली मोहल्ला में गलत जानकारी देकर लाभ उठा रहे व्यक्ति पर कार्रवाई की है। जबकि, सैली रोड व रोज एवेन्यू में बिना कनेक्शन के वाटर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे दो धारकों से 19 हजार का जुर्माना वसूलने के बाद उन्हें अपना कनेक्शन लीगल करवाने के लिए कहा है।
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